
🗞️ Uttarakhand Panchayat Chunav: राज्य निर्वाचन आयोग ने सिंबल आवंटन पर लगाई अस्थाई रोक
देहरादून : Uttarakhand Panchayat Chunav को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सोमवार को प्रस्तावित सिंबल आवंटन प्रक्रिया को दोपहर 2 बजे तक के लिए अस्थाई रूप से स्थगित कर दिया है। यह निर्णय उत्तराखंड हाई कोर्ट के एक ताजा आदेश के बाद लिया गया है, जिसमें दोहरी वोटर लिस्ट वाले उम्मीदवारों पर चुनाव लड़ने की रोक लगाई गई है।
🏛️ हाई कोर्ट के आदेश से बढ़ा असमंजस
जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति नगर निकाय और पंचायत दोनों क्षेत्रों की वोटर लिस्ट में दर्ज हैं, वे अब Uttarakhand Panchayat Chunav में उम्मीदवार नहीं बन सकते। इस निर्णय से राज्य निर्वाचन आयोग को प्रत्याशियों के नामांकन और प्रतीक चिन्ह (सिंबल) आवंटन की प्रक्रिया पर पुनर्विचार करना पड़ा है।
🗓️ सोमवार को 12 जिलों में थी सिंबल आवंटन की तैयारी
सोमवार को प्रदेश के 12 जिलों में प्रत्याशियों को सिंबल आवंटन की प्रक्रिया होनी थी। लेकिन Uttarakhand Panchayat Chunav को लेकर उत्पन्न हुई कानूनी स्थिति के कारण निर्वाचन आयोग ने यह प्रक्रिया 2 बजे तक स्थगित करने का निर्णय लिया है।
निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने इस फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि “हमें कोर्ट के आदेशों का पालन करना अनिवार्य है। इसीलिए मौजूदा स्थिति में प्रतीक चिन्ह आवंटन की प्रक्रिया को कुछ समय के लिए टालना पड़ा है।”

🧾 आयोग ने कोर्ट में रखा अपना पक्ष
राज्य निर्वाचन आयोग ने हाई कोर्ट में आवेदन प्रस्तुत कर पहले से लिए गए निर्णय पर लिखित रूप में अपना पक्ष भी रखा है। सोमवार को ही इस मामले में अगली सुनवाई होनी है, जिसके बाद आयोग आगे की प्रक्रिया तय करेगा।
⚠️ क्या हो सकते हैं इसके संभावित प्रभाव?
- कई उम्मीदवारों की उम्मीदवारी पर संकट।
- पंचायत चुनाव की तिथियों में संभावित बदलाव।
- प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों में तनाव और भ्रम की स्थिति।
🔍 निष्कर्ष:
Uttarakhand Panchayat Chunav से जुड़े इस बड़े घटनाक्रम से यह स्पष्ट होता है कि चुनावी पारदर्शिता को लेकर न्यायालय और निर्वाचन आयोग सतर्क हैं। आगामी समय में हाई कोर्ट का फैसला इस चुनाव की दिशा और दशा को तय करेगा। सभी की निगाहें अब सोमवार को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं।
🔗 Internal Link Suggestions (DevbhoomiScoop.com):
❓FAQs (FAQ Schema Included)
❓ हाई कोर्ट ने किस आधार पर चुनाव लड़ने से रोक लगाई है?
उत्तर: यदि कोई व्यक्ति निकाय और पंचायत दोनों क्षेत्रों में वोटर लिस्ट में दर्ज है, तो उसे पंचायत चुनाव लड़ने से रोका गया है।
❓ क्या पंचायत चुनाव स्थगित हो सकता है?
उत्तर: अभी तक चुनाव स्थगित नहीं किया गया है, लेकिन प्रतीक चिन्ह आवंटन की प्रक्रिया को 2 बजे तक टाल दिया गया है। आगे की स्थिति कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगी।
❓ क्या इससे प्रत्याशियों को परेशानी हो सकती है?
उत्तर: हां, दोहरी वोटर लिस्ट वाले प्रत्याशियों की उम्मीदवारी रद्द हो सकती है।