उत्तराखंड पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, जानिए क्या रही वजह…

Uttarakhand Panchayat chunav

📰 uttarakhand panchayat chunav मुख्य बातें:

  • नैनीताल हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों पर लगाई रोक
  • आरक्षण नियमावली का नोटिफिकेशन नहीं हुआ था जारी
  • चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना 21 जून को ही हुई थी जारी
  • राज्य निर्वाचन आयोग को देना पड़ा प्रेस नोट
  • अब सरकार को कोर्ट में पेश करना होगा जवाब

🔍 uttarakhand panchayat chunav को लेकर कोर्ट का बड़ा फैसला

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने uttarakhand panchayat chunav पर अस्थाई रोक लगाते हुए सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठ ने आरक्षण नियमों में पारदर्शिता ना होने के कारण यह रोक लगाई है।

शनिवार को ही राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनावों की अधिसूचना जारी की थी, लेकिन कोर्ट की सुनवाई के बाद पूरी प्रक्रिया पर ब्रेक लग गया है।


⚖️ याचिकाओं की सुनवाई में खुलासा

बागेश्वर निवासी गणेश दत्त कांडपाल और अन्य याचिकाकर्ताओं ने याचिका दायर करते हुए आरोप लगाया कि 9 जून 2025 को जारी आदेश और 11 जून के संशोधित निर्देश में आरक्षण के रोटेशन में पारदर्शिता नहीं बरती गई।

याचिका के अनुसार कुछ सीटें लगातार चार बार आरक्षित वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं, जिससे अन्य वर्गों के उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं।


📜uttarakhand panchayat chunav को लेकर सरकार की दलीलें और कोर्ट की नाराज़गी

सरकार की ओर से कोर्ट को यह बताया गया कि नियम प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी, लेकिन कोर्ट ने पाया कि आरक्षण रोटेशन की प्रक्रिया नियमानुसार नहीं की गई।

इसके साथ ही कोर्ट ने नाराजगी जताई कि जब मामला कोर्ट में लंबित था तब भी चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई, जो न्याय प्रक्रिया का उल्लंघन है।


📅 uttarakhand panchayat chunav का प्रस्तावित कार्यक्रम

21 जून को जो अधिसूचना जारी हुई थी, उसके अनुसार उत्तराखंड में पंचायत चुनाव दो चरणों में होने थे और मतगणना 19 जुलाई को प्रस्तावित थी।

उत्तराखंड के हरिद्वार जिले को छोड़कर अन्य 12 जिलों में पंचायत चुनाव प्रस्तावित थे। लेकिन अब चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह स्थगित कर दी गई है।

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🗣️ निर्वाचन आयोग की प्रतिक्रिया

राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से आरक्षण प्रक्रिया की जानकारी समय से भेजी गई थी, और आयोग ने उसी आधार पर अधिसूचना जारी की। लेकिन कोर्ट के आदेश को सर्वोपरि मानते हुए अब चुनाव प्रक्रिया रोकी गई है।


🔚 निष्कर्ष

uttarakhand panchayat chunav को लेकर अब स्थिति असमंजस में है। सरकार को हाईकोर्ट में स्पष्ट रूप से यह बताना होगा कि आरक्षण रोटेशन की प्रक्रिया किस आधार पर लागू की गई। जब तक कोर्ट संतुष्ट नहीं होता, तब तक पंचायत चुनावों का भविष्य अधर में बना रहेगा।


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