
📰Panchayat Chunav की प्रक्रिया को मिली हाईकोर्ट से हरी झंडी
देहरादून/नैनीताल – त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश में जारी असमंजस अब खत्म हो गया है। नैनीताल हाईकोर्ट में 14 जुलाई को हुई सुनवाई के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने दोपहर 2 बजे से चुनाव चिन्ह बांटने की प्रक्रिया दोबारा शुरू कर दी है।
⚖️ हाईकोर्ट ने क्या कहा?
14 जुलाई को नैनीताल हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में यह साफ कर दिया गया कि चुनावी प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं है। कोर्ट ने सिर्फ 6 जुलाई को जारी आयोग के आदेश पर अस्थाई रोक लगाई थी। इस स्पष्टीकरण के बाद, आयोग ने पहले चरण के panchayat chunav कार्यक्रम को अधिसूचना के अनुसार आगे बढ़ाने का निर्णय लिया।

🕑 चुनाव चिन्ह आवंटन का अपडेट
- 14 जुलाई को दोपहर 2 बजे के बाद से शाम 6 बजे तक प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह दिए गए।
वहीं, - शेष बचे उम्मीदवारों को चिन्ह देने की प्रक्रिया 15 जुलाई को सुबह 8 बजे शुरू होकर अंतिम समय तक जारी रहेगी।
📌 सचिव राज्य निर्वाचन आयोग की प्रतिक्रिया
राहुल कुमार गोयल, सचिव राज्य निर्वाचन आयोग ने जानकारी दी कि:
“11 जुलाई के न्यायालय के फैसले के बाद हमने 13 जुलाई को एक पत्र दाखिल किया था जिसमें यह बताया गया कि निर्णय के कारण चुनाव प्रक्रिया बाधित हो रही है। 14 जुलाई को हुई सुनवाई के बाद यह स्पष्ट हो गया कि प्रक्रिया को रोका नहीं गया है।”
🗳️ panchayat chunav के चरणबद्ध कार्यक्रम में नहीं होगा कोई बदलाव
निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि अब चुनाव कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। पहले चरण के तहत मतदान की तैयारियां तेज़ हो गई हैं और सभी जिलों में अधिकारी निर्देशों का पालन कर रहे हैं।
🔍 Why This Matters
इस फैसले से panchayat chunav की प्रक्रिया को गति मिली है और उम्मीदवारों को समय पर चुनाव चिन्ह मिल सकेगा। साथ ही, यह फैसला ग्रामीण लोकतंत्र को मज़बूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
❓ FAQ – Panchayat Chunav 2025
Q. क्या नैनीताल हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगाई थी?
नहीं, हाईकोर्ट ने सिर्फ 6 जुलाई के आदेश पर रोक लगाई थी, चुनावी प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति दी है।
Q. चुनाव चिन्ह कब से बांटे गए?
14 जुलाई को दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक चिन्ह आवंटन हुआ और 15 जुलाई को भी सुबह 8 बजे से जारी रहेगा।
Q. क्या अब पंचायत चुनाव की तारीखों में बदलाव होगा?
नहीं, आयोग ने साफ कर दिया है कि अधिसूचना के अनुसार ही चुनाव होंगे।