Police PAC RRB Recruitment पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
Police PAC RRB Recruitment को लेकर उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आई है। भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा में छूट देने की मांग पर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक हटा दी है। कोर्ट के इस फैसले से राज्य में करीब 2000 पदों पर चल रही Police PAC RRB Recruitment प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।
इस निर्णय से उन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है, जिनका चयन हो चुका था और जो लंबे समय से नियुक्ति आदेश का इंतजार कर रहे थे।

हाईकोर्ट ने क्यों हटाई रोक
मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने की। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा कि Police PAC RRB Recruitment की चयन प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। ऐसे में इस स्तर पर आयु सीमा में छूट देने के निर्देश देने का कोई औचित्य नहीं बनता।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन अभ्यर्थियों ने आयु सीमा में छूट की मांग की है, वे पहले ही विज्ञापन में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा पार कर चुके हैं। यदि आयु सीमा में छूट दी भी जाती है, तो भी वे भर्ती के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे।

याचिका में क्या था दावा
इस मामले में चमोली निवासी रोशन सिंह ने याचिका दायर की थी। याचिका के अनुसार 20 अक्टूबर 2024 को UKSSSC ने जिला रिजर्व पुलिस, पीएसी और आईआरबी के लिए करीब 2000 पदों पर Police PAC RRB Recruitment का विज्ञापन जारी किया था।
इस भर्ती में
- 1550 नए पद
- 2021-22 और 2022-23 के 450 रिक्त पद
को शामिल किया गया था। याचिकाकर्ता का कहना था कि पिछले वर्षों में नियमित भर्ती न होने के कारण कई अभ्यर्थी आयु सीमा पार कर चुके हैं, इसलिए उन्हें आयु में छूट दी जानी चाहिए।
आयु सीमा बढ़ाने की मांग
याचिका में यह भी कहा गया कि Police PAC RRB Recruitment के लिए निर्धारित 18 से 22 वर्ष की आयु सीमा में संशोधन किया जाना चाहिए। अभ्यर्थियों और उत्तराखंड बेरोजगार संगठन की मांग थी कि अधिकतम आयु सीमा को कम से कम 25 वर्ष तक बढ़ाया जाए।
दलील दी गई कि राज्य सरकार हर साल पुलिस भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं करती, जिससे बड़ी संख्या में युवा आयु सीमा के कारण बाहर हो जाते हैं। इस मांग को लेकर सरकार को कई बार ज्ञापन भी सौंपे गए, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया गया।
राज्य सरकार ने क्या कहा
राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि Police PAC RRB Recruitment की चयन प्रक्रिया अंतिम चरण में है। यदि इस समय भर्ती पर रोक जारी रहती है या नियमों में बदलाव होता है, तो पूरी प्रक्रिया प्रभावित होगी।
सरकार ने यह भी कहा कि राज्य में पहले से ही पुलिस बल की कमी है। ऐसे में चयन प्रक्रिया पर लगी रोक हटाना बेहद जरूरी है, ताकि जल्द से जल्द नियुक्तियां दी जा सकें।
चयनित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत
उत्तराखंड हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद Police PAC RRB Recruitment के तहत चयनित करीब 2000 अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। अब विभागीय स्तर पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
यह फैसला न सिर्फ चयनित उम्मीदवारों के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि राज्य की कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में भी एक अहम कदम माना जा रहा है।
निष्कर्ष
कुल मिलाकर, Police PAC RRB Recruitment को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट का यह फैसला बेहद महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने स्पष्ट संदेश दिया है कि जब चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी हो, तब नियमों में बदलाव करना व्यावहारिक नहीं होता। अब सभी की नजरें सरकार और पुलिस विभाग पर टिकी हैं, ताकि जल्द से जल्द चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे जा सकें।



