कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति मामला , हाईकोर्ट ने मांगा जवाब..

Ganesh Joshi

Cabinet Minister Ganesh Joshi आय से अधिक संपत्ति मामला

नैनीताल , उत्तराखंड : उत्तराखंड की धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री Ganesh Joshi एक बार फिर कानूनी घेरे में हैं। उन पर आय से अधिक संपत्ति का गंभीर आरोप लगा है, और अब यह मामला नैनीताल हाईकोर्ट की दहलीज़ पर पहुंच चुका है।

Minister Ganesh Joshi से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, 23 जुलाई को अगली सुनवाई

न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की एकलपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने गणेश जोशी के अधिवक्ता से वाद की प्रति प्राप्त करने को कहा है, और मंत्री जोशी से 23 जुलाई तक औपचारिक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

साथ ही, याचिकाकर्ता से भी यह अपेक्षा की गई है कि वह मंत्री के उत्तर पर प्रति-उत्तर प्रस्तुत करें। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 23 जुलाई निर्धारित की है।

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अंतिम कार्य दिवस पर हुई सुनवाई

न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा ने 12 जून को अपने सेवा के अंतिम दिन यह सुनवाई की। उनके सेवानिवृत्त हो जाने के बाद अब इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट की नई एकलपीठ करेगी।

RTI एक्टिविस्ट विकेश सिंह ने दायर की याचिका

यह याचिका देहरादून निवासी RTI एक्टिविस्ट विकेश सिंह ने दायर की है। उन्होंने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने सरकारी धन का दुरुपयोग किया है और विधानसभा चुनाव 2022 में शपथ पत्र में अपनी संपत्ति को गलत ढंग से दर्शाया

9 करोड़ की संपत्ति, फिर भी उठे सवाल

विकेश नेगी के अनुसार, वर्ष 2022 में जोशी ने शपथ पत्र में अपनी सार्वजनिक संपत्ति लगभग 9 करोड़ रुपये बताई थी। इसके बावजूद उनके पास बागवानी योजनाओं, विदेश यात्राओं, और सैन्य धाम परियोजना में भ्रष्टाचार से जुड़े गंभीर सवाल उठे हैं।


निष्कर्ष:

Ganesh Joshi के खिलाफ यह मामला उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब देखना यह होगा कि आगामी 23 जुलाई को हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई में क्या नया मोड़ आता है।

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