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Ankita Bhandari केस में Pulkit Arya समेत तीनों दोषियों को उम्रकैद की सज़ा

उत्तराखंड के बहुचर्चित Ankita Bhandari हत्याकांड में आज एक बड़ा फैसला आया है। कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने इस केस में मुख्य आरोपी पुलकित आर्य समेत तीनों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। पुलकित आर्य, अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर को भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत दोषी पाया गया है।

पुलकित आर्य, जो कि तत्कालीन बीजेपी नेता विनोद आर्य का बेटा है, को धारा 302 (हत्या), 201 (सबूत मिटाना), 354A (यौन उत्पीड़न) और अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम ITPA की धारा 3(1)(d) के तहत दोषी ठहराया गया है। वहीं, सह-अभियुक्त सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को भी हत्या और साक्ष्य मिटाने के आरोपों में आजीवन कारावास की सजा दी गई है।

Ankita Bhandari केस: न्याय के लिए दो साल आठ महीने की लंबी लड़ाई

इस केस ने 2022 में पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। Ankita Bhandari, जो कि पौड़ी जिले के यमकेश्वर की रहने वाली थी और वनतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी, 18 सितंबर 2022 को लापता हो गई थी। कुछ दिन बाद 24 सितंबर को उसका शव चीला पावर हाउस की नहर से बरामद हुआ था।

एसआईटी की जांच में सामने आया कि अंकिता को पुलकित आर्य ने कथित रूप से किसी वीआईपी को ‘स्पेशल सर्विस’ देने का दबाव डाला था, लेकिन जब उसने इनकार कर दिया, तो पुलकित ने सौरभ और अंकित के साथ मिलकर उसे चीला नहर में धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।

कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: पीड़ित परिवार को मिला इंसाफ

इस हाई-प्रोफाइल मामले में एसआईटी ने 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी और अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 97 गवाहों में से 47 गवाह कोर्ट में पेश किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आज यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया।

अदालत ने पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। यह फैसला न केवल अंकिता के लिए इंसाफ है, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर समाज को एक सख्त संदेश भी देता है।

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