
Vijay Shah को गिरफ्तारी से मिली राहत
मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट से मिली गिरफ्तारी से राहत, लेकिन उनके विवादित बयान पर माफी अस्वीकार कर दी गई है। सोमवार, 19 मई 2025 को उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।
Vijay Shah Controversy: कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए बयान पर घिरते मंत्री
सुप्रीम कोर्ट ने माफी को बताया ‘घड़ियाली आंसू’
विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए विवादित बयान पर सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने टिप्पणी की कि “ऐसी माफ़ी सिर्फ़ कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए मांगी जाती है।”
कोर्ट का सख्त रुख:
- मंत्री का आचरण आदर्श होना चाहिए
- सेना का सम्मान सर्वोपरि है
- कोर्ट को ‘सच्ची माफी’ चाहिए, कानूनी बचाव नहीं
Vijay Shah Supreme Court Update: SIT गठित, जांच में सहयोग का निर्देश
तीन IPS अधिकारियों की SIT करेगी जांच
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंदौर पुलिस द्वारा दर्ज FIR पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने आदेश दिया कि तीन डायरेक्ट रिक्रूटेड IPS अधिकारियों की विशेष जांच टीम (SIT) बनाई जाए, जिसकी निगरानी IG रैंक के अधिकारी करेंगे।
SIT से जुड़े निर्देश:
- डीजीपी 20 मई सुबह 10 बजे तक SIT का गठन करें
- एक महिला अधिकारी की टीम में अनिवार्य उपस्थिति
- 28 मई तक पहली स्टेटस रिपोर्ट पेश करें

Vijay Shah को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत, लेकिन जांच जारी
सुप्रीम कोर्ट ने Vijay Shah को फिलहाल गिरफ्तारी से राहत दी है, लेकिन उन्हें जांच में संपूर्ण सहयोग देने का निर्देश भी दिया गया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राहत का मतलब जवाबदेही से बचना नहीं है।
Vijay Shah की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता
सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने विजय शाह की ओर से अदालत में पेश होकर कहा, “मेरे मुवक्किल ने दिल से माफी मांगी है।” लेकिन जजों ने साफ कर दिया कि सिर्फ दिखावटी माफी स्वीकार नहीं की जाएगी।
निष्कर्ष
Vijay Shah को लेकर विवाद थमता नहीं दिख रहा। सुप्रीम कोर्ट के तीखे रुख से साफ है कि मंत्री के पद पर रहते हुए की गई बयानबाज़ी को हल्के में नहीं लिया जाएगा। SIT की जांच से आगे की स्थिति और स्पष्ट होगी।