Cm Dhami Cabinet Baithak में अग्निवीर आरक्षण से धर्मांतरण कानून तक
Cm Dhami Cabinet Baithak : उत्तराखंड में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की आचार संहिता के बीच मंगलवार को कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। सचिवालय में हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कुल 26 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें से आधे से अधिक पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी।
अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण
Cm Dhami Cabinet Baithak का सबसे अहम फैसला अग्निवीरों को लेकर रहा। कैबिनेट ने सर्वसम्मति से तय किया कि अग्निवीर सेवा पूरी करने वाले उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। साथ ही उनकी आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी।
धर्मांतरण कानून हुआ और सख्त
धर्मांतरण के मामलों पर अब उत्तराखंड सरकार और कड़ा रुख अपनाएगी। कानून में संशोधन कर गैंगस्टर जैसे प्रावधान लागू होंगे, जिसके तहत दोषी को 14 साल तक की सजा हो सकती है।

स्थानीय रोजगार और उद्योग को बढ़ावा
- सिडकुल के 5% कार्य केवल उत्तराखंड मूल के लोगों को दिए जाएंगे।
- इससे राज्य के औद्योगिक संस्थानों के अभ्यर्थियों को सीधा लाभ होगा।
संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए राहत
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी, जो विभागीय कठिनाइयों की जांच कर अपनी सिफारिशें मुख्यमंत्री को सौंपेगी।
अन्य बड़े फैसले
- पंतनगर एयरपोर्ट हाईवे एलाइनमेंट बदलाव में आने वाले खर्च पर स्टेट GST माफ।
- वनीकरण निधि प्रबंधन प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट मंजूर।
- UPDCC के ढांचे का पुनर्गठन — 95 नए पदों का सृजन।
- सहकारी संस्थागत सेवा मंडल का गठन, भर्ती IBPS से।
- BKTC में उपाध्यक्ष का नया पद सृजित।
- लखवाड़ जल विद्युत परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण दरें तय।
- जल विद्युत निगम, पावर कॉर्पोरेशन, और विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट मंजूर।
- STI नीति 2025 को मंजूरी।
- न्यायिक सेवा, रेरा, और पंचायतीराज विधेयक 2025 में संशोधन।
FAQ
Q1: Cm Dhami Cabinet Baithak में कुल कितने प्रस्तावों पर चर्चा हुई?
A1: कुल 26 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें से आधे से अधिक पर मंजूरी मिली।
Q2: अग्निवीरों के लिए कैबिनेट ने क्या फैसला लिया?
A2: अग्निवीर सेवा पूरी करने वाले उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण और आयु में छूट दी जाएगी।
Q3: धर्मांतरण कानून में क्या बदलाव हुए?
A3: कानून को सख्त करते हुए गैंगस्टर जैसे प्रावधान लागू किए जाएंगे, जिससे दोषियों को 14 साल तक की सजा हो सकती है।