
उत्तराखंड में कीवी 2025 नीति लागू भारी सब्सिडी का एलान
उत्तराखंड में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने कीवी नीति 2025 को लागू कर दिया है। इस नई नीति के तहत राज्य के किसानों को कीवी उत्पादन के लिए 70% तक की सरकारी सब्सिडी दी जाएगी। इसका उद्देश्य राज्य में कीवी की खेती को बढ़ावा देना और किसानों की आमदनी को बढ़ाना है।
उत्तराखंड कीवी नीति 2025: मुख्य विशेषताएं
👉 उत्तराखंड सरकार ने 31 मार्च 2031 तक के लिए यह नीति लागू की है।
👉 कीवी उत्पादन को 140 गुना तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।
👉 प्रति एकड़ खेती पर अनुमानित लागत ₹12 लाख तय की गई है, जिसमें 70% तक सब्सिडी का प्रावधान है।
👉 सब्सिडी के लिए पात्रता: पंजीकृत किसान, सहकारी समिति, स्वयं सहायता समूह या पट्टाधारक जिनके पास कृषि योग्य भूमि है।

किन क्षेत्रों में मिलेगी योजना का लाभ?
उत्तराखंड सरकार ने इस योजना के लिए विशेष विकासखंडों और जिलों को चिन्हित किया है, जैसे:
- देहरादून: चकराता, कालसी, रायपुर
- उत्तरकाशी: भटवाड़ी, डुंडा, मोरी, पुरोला, चिन्यालीसौड़, नौगांव
- टिहरी, पौड़ी, चमोली, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत जैसे जिलों के कई विकासखंड इसमें शामिल हैं।
पात्रता और सब्सिडी की शर्तें
भूमि का क्षेत्रफल | व्यक्तिगत लाभार्थी | समूह लाभार्थी |
---|---|---|
0.04 – 1 हेक्टेयर | 70% सब्सिडी | 70% सब्सिडी |
1 हेक्टेयर से अधिक | 50% सब्सिडी | 50% सब्सिडी (5 हेक्टेयर तक) |
✔️ सब्सिडी ₹12 लाख प्रति एकड़ की लागत के आधार पर दी जाएगी।
✔️ सब्सिडी का लाभ पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर मिलेगा।
✔️ आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और केवल उत्तराखंड के निवासी ही इसके पात्र होंगे।
✔️ एक परिवार को योजना के तहत एक बार ही अनुदान दिया जाएगा।
उत्तराखंड की कीवी उत्पादन की स्थिति
वर्तमान में उत्तराखंड में कीवी की खेती लगभग 682.66 हेक्टेयर में होती है और कुल उत्पादन 381.80 मीट्रिक टन है। यह उत्पादकता 0.6 मीट्रिक टन/हेक्टेयर है, जो अन्य राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश और मणिपुर से काफी कम है। वहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर न्यूजीलैंड 40.5 मीट्रिक टन/हेक्टेयर उत्पादन के साथ शीर्ष पर है।
सरकार की दीर्घकालिक योजना
राज्य सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक 3500 हेक्टेयर में कीवी बागवानी की जाए। इसके लिए किसानों को तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण और क्रियान्वयन में सहयोग दिया जाएगा।
कैसे करें आवेदन?
- इच्छुक किसान और समूह [राज्य सरकार की पोर्टल] पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और पात्रता की जांच करें।
- चयन जनपद स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा।
📌 उत्तराखंड के किसानों के लिए यह योजना एक सुनहरा अवसर है। अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं और बागवानी में रुचि रखते हैं, तो यह योजना आपके लिए लाभकारी हो सकती है।
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